अहमदाबाद 20अप्रैल।गुजरात उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने नरोडा पाटिया दंगा मामले में भाजपा की पूर्व मंत्री माया कोडनानी को बरी कर दिया है।
विशेष सरकारी अभियोजक प्रशांत देसाई ने बताया कि न्यायालय ने बाबू भाई पटेल ऊर्फ बाबू बजरंगी को दोषी पाया और उसकी सजा बरकरार रखी।
उन्होने बताया कि..इस जजमेंट में 12 दोषियों की सजा कायम करी और बाकी को उन्होंने छोड़ दिया। तीन जन बाबू बजरंगी, प्रकाश राठौड़ एंड सुरेश लेंगैडो ये तीन जन को क्रिमिनल कोंस्प्रिंसी ये सब करने के लिए उन्होंने जो प्लान रचा था, ये तीन जनों ने रचा था ऐसा उन्होंने माना है और 12 आदमी को 21 साल की सजा सुनाई है..।
वर्ष 2002 में गोधरा ट्रेन हत्याकांड के बाद कारसेवकों की मौत के लिए भीड़ को उकसाने के मामले में निचली अदालत ने माया कोडनानी को आजीवन कैद की सजा सुनाई थी।
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