नई दिल्ली 03मई।उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से कहा है कि वह कावेरी जल बटवारे के बारे में उसका फैसला लागू करने के लिए कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन के वास्ते उठाए गए कदमों की जानकारी 08 मई तक दे।
यह फैसला तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुद्दुचेरी के बीच कावेरी जल के बटवारे के बारे में है।
केन्द्र सरकार ने वहीं उच्चतम न्यायालय से कहा कि इस मामले की सुनवाई कर्नाटक चुनाव के एक दिन बाद की जाए। महाधिवक्ता के.के. वेणुगोपाल ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मंत्रिमंडल के उनके सहयोगी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, इसलिए यह मसौदा केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सामने पेश नहीं किया जा सका।
पीठ ने शुरू में कर्नाटक सरकार से कहा था कि वह 08 मई तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से चार टीएमसी पानी छोड़े, लेकिन बाद में उसने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उसे बताए कि कितना पानी छोड़ा जा सकता है।