मुम्बई 04मई।बम्बई उच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल को मनीलांड्रिंग से जुड़े एक मामले में जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति पी एन देशमुख ने लगभग दो साल से जेल में बन्द भुजबल को पांच लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी। न्यायमूर्ति देशमुख ने भुजबल की जमानत पर रिहाई के लिए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। इनमें आवश्यकता होने पर प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने की शर्त भी है।
भुजबल ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत के लिए इस साल जनवरी में उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि उनको हिरासत में रखे जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मामले में पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है।
उल्लेखनीय है कि दिसंबर, 2017 में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।