नई दिल्ली 15मई।उच्चतम न्यायालय ने 1988 के रोडरेज मामले में कांग्रेस नेता और पंजाब सरकार में पर्यटन मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को दोषी तो ठहराया लेकिन बड़ी राहत भी मिल गई।
न्यायाधीश जे. चेलमेश्वर और संजय किशन कौल की पीठ ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सिद्धू को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत 65 वर्षीय एक व्यक्ति को जानबूझ कर चोट पहुंचाने का दोषी ठहराया।उन पर एक हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया,लेकिन जेल की सजा नही दी।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई थी, जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। 18 अप्रैल को जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने 1988 के रोड रेज मामले में सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
CG News | Chhattisgarh News Hindi News Updates from Chattisgarh for India