नई दिल्ली 16 मई। उच्चतम न्यायालय ने आज कर्नाटक सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें कावेरी प्रबंधन योजना के मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने को फिलहाल स्थगित रखने का अनुरोध किया गया था।
राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर यह अपील दाखिल की गई थी। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र से इस योजना के एक प्रावधान में संशोधन करने को भी कहा है। इस प्रावधान में केंद्र सरकार को दक्षिण के चार राज्यों तमिलनाडु,कर्नाटक, केरल और पुद्दुचेरी के लिए कावेरी जल वितरण के मुद्दे पर समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करने के लिए अधिकृत किया या है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल से इस योजना में संशोधन करने और उसे मंजूरी देने के लिए कल पेश करने को कहा है।
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