नई दिल्ली 19 जून।प्रवर्तन निदेशालय ने शराब कारोबारी विजय माल्या और अन्य के नाम सरकारी बैंकों से 60 अरब रुपए से अधिक के धोखाधड़ी मामले में नया आरोप पत्र दाखिल किया है।
धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत यह आरोप पत्र 2005 से 2010 के दौरान लिया गया ऋण नहीं चुकाने पर बैंकों के संघ की ओर से भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर आधारित है।
ईडी ने कल विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाइंस, यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग लिमिटेड और अन्य कंपनियों के नाम पर मुम्बई की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया। पिछले साल ईडी ने 900 करोड़ रुपये की आईडीबीआई बैंक और किंगफिशर एयरलाइंस ऋण धोखाधड़ी के मामला में अपनी पहली चार्जशीट दायर की थी। अब तक ईडी ने 9890 करोड़ रुपये की सम्पत्ति जब्त की है।
केन्द्रीय जांच एजेंसी अदालत से तुरंत ही 9000 करोड़ रुपये से अधिक की सम्पत्तियों को जब्त करने की अनुमति मांगेगी जो फ्यूजीटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स ऑर्डीनेंस के तहत व्यवसायी और उनकी कंपनियों से संबंधित है। इस कानून के तहत माल्या को भगोड़ा घोषित करने का मार्ग आसान होने की संभावना है।
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