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आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति सम्बन्धी अध्यादेश को मंजूरी

नई दिल्ली 04 फरवरी।राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मोबाइल सिम कार्ड लेने और बैंक खाता खोलने केलिए पहचान प्रमाण के तौर पर आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति सम्बन्धी अध्यादेश को स्वीकृति दे दी है।

लोकसभा से इस सम्बन्ध में विधेयक पारित होने लेकिन राज्यसभा की मंजूरी न मिलने के कारण अध्यादेश लाना जरूरी हो गया था।पिछले सप्ताह मंत्रिमंडल ने आधार और दो अन्य कानूनों में प्रस्तावित परिवर्तन लागू करने के लिए अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दी थी।

इन संशोधनों में आधार के उपयोग के निर्धारित नियमों और निजता के उल्लंघन के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अध्यादेश में आधार अधिनियम से सम्बन्धित बदलावों को प्रभावी बनाया गया है। संशोधनोंमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि आधार उपलब्ध न कराने वाले किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की सेवा प्रदान करने से इन्कार नहीं किया जा सकता, चाहे वह बैंक खाता खोलने सेजु़ड़ी हो या मोबाइल फोन के सिम कार्ड के बारे में हो।

सरकार ने आधार के कानून में एक संशोधन किया है जिससे की लोगों को अपने बैंक अकाउंट खोलने में, सिम कार्ड लेने में आधार का उपयोग अब पूरी तरह से कर सकते हैं। आधार के कानून में बहुत सारे ऐसे प्रावधान किये गये हैं, सरकार की जो बाकी कल्यातणकारी योजनाएं हैं उसमें भी आधार का अब उपयोग हो सकता है। लोगों का आधार का डेटाकाफी सुरक्षित रहे, इसमें भी कई प्रावधान किये गये हैं।

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