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शराब दुकानों में कार्यरत सेल्समनों को समय से मिले वेतन- अमर

रायपुर 10 जुलाई।छत्तीसगढ़ के वाणिज्यिक कर एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल ने शराब दुकानों में कार्यरत सेल्समनों के वेतन भुगतान में सामान्यतया विलंब होने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि हर महीने सात तारीख तक अनिवार्य रूप से वेतन भुगतान हो जाना चाहिए।

श्री अग्रवाल ने आज यहां अधिकारियों की बैठक में शराब दुकानों में कार्यरत सेल्समनों के वेतन भुगतान में सामान्यतया विलंब होने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि हर महीने सात तारीख तक अनिवार्य रूप से वेतन भुगतान हो जाने चाहिए।जिन प्लेसमेन्ट एजेन्सियों के जरिए इनकी सेवाएं ली जा रही है, उन्हें इस तिथि तक वेतन भुगतान हो जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उन्होने  कहा कि प्रत्येक शराब दुकान में दो-दो पंजी रखी जाए। इनमें हर दिन की बिक्री का उल्लेख किया जाना चाहिए। इसका मिलान और ऑडिट विभाग द्वारा नियुक्त किए गए चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा किया जाना चाहिए।राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती स्थित एक शराब दुकान में राशि की गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करने के निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए।

श्री अग्रवाल ने कहा कि शराब दुकान के 50 मीटर के दायरे में चखना दुकान नहीं होने चाहिए। यदि इस सीमा के भीतर दुकान पाए गए तो संबंधित जिले के आबकारी अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांकेर जिले के बांदे और पंखाजूर में शराब दुकान के समीप चखना दुकान संचालित होने की शिकायत सहीं पाए जाने पर आबकारी अधिकारी को अपने काम-काज में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी। आबकारी मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि दूसरे राज्यों की शराब अपने राज्य में नहीं आने चाहिए, इसके लिए सीमा पर निगरानी रखी जाए।