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बिहार के नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

पटनाः बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों को राहत हुए कहा है कि सक्षमता परीक्षा में पास नहीं होने या इसमें शामिल नहीं होने पर नियोजित शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। वे अपने पद पर बने रहेंगे।

हाईकोर्ट ने 15 मार्च को सुरक्षित रखा था फैसला
बताते चलें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने सरकार से अनुशंसा की थी कि 5 बार परीक्षा में अनुपस्थित या अनुत्तीर्ण शिक्षकों की नौकरी जा सकती है। इसके बाद शिक्षक आंदोलन करने लगे थे। जब उन्हें नौकरी जाने का डर सताने लगा तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 15 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे आज सुनाया गया।

कई शिक्षकों ने दी थी सक्षमता परीक्षा
जब नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया था तो उसी बीच कई शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया। क्लास 1 से लेकर 5 तक के 1 लाख 48 हजार 845 शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा दी थी, इनमें 1 लाख 39 हजार 10 शिक्षक पास हुए थे। वहीं, कक्षा 6 से 8 तक के 23 हजार 873 टीचर्स ने सक्षमता परीक्षा दी थी, जिनमें 22 हजार 941 शिक्षक पास हुए हैं।