रायपुर 31 जुलाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को सिंचाई पंपों के लिए फ्लैट रेट पर बिजली बिल देने की सौगात दी है।
डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों को बड़ी राहत देने का पहल करते हुए कृषक जीवन ज्योति योजना के तहत प्रदेश के सभी किसानों के सभी पंपों को बिना किसी क्षमता एवं खपत की सीमा के फ्लैट रेट की सुविधा लागू करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अंतर्गत कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत राज्य के सभी किसानों के सभी पंपों पर बिलिंग हेतु फ्लैट रेट की सुविधा पंप की संख्या के अनुसार अलग-अलग प्रस्तावित की गयी है।
इसके अनुसार पांच एचपी के दूसरे पंप पर प्रति एचपी 200 रूपए प्रतिमाह,पांच एचपी से अधिक प्रथम एवं द्वितीय पंप पर 200 प्रति एचपी प्रतिमाह,05 एचपी तक के एवं 05 एचपी से अधिक क्षमता के तृतीय एवं अन्य पंप पर 300 प्रति एचपी प्रतिमाह प्लैट दर पर बिजली बिल देना होगा।
इस निर्णय के लागू करने के उपरांत कृषक जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत सहज बिजली बिल स्कीम के तहत किसानों को बिजली बिल की बकाया राशि हेतु जारी बिलों को किसानों के विकल्प के अनुसार फ्लैट रेट पर संशोधित किया जाकर भुगतान की सुविधा दी जाएगी। योजना के अंतर्गत विकल्प प्रस्तुत करने के लिए 31 मार्च 2019 की अवधि निर्धारित की गयी है।
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