नई दिल्ली 31 अगस्त।दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) में कथित घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है।
विशेष न्यायाधीश अरूण भारद्वाज ने लालू प्रसाद को अदालत में पेश करने का वारंट जारी किया है। अदालत ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतने ही मूल्य की सुरक्षा राशि पर जमानत दी। मामले की अगली सुनवाई 6 अक्तूबर को होगी।
इससे पहले अदालत ने लालू प्रसाद के परिजनों और अन्य को आज अदालत में पेश होने को कहा था। उन पर आरोप है कि आईआरसीटीसी के दो होटलों के ठेकों का संचालन एक निजी कंपनी को देने में अनियमितताएं बरती गईं।
लालू प्रसाद आज अदालत में पेश नहीं हो सके क्योंकि एक अन्य मुकदमे में वह झारखंड की जेल में हैं।