नई दिल्ली 17 दिसम्बर।दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1984 के दंगा मामलों में हत्या की साजिश रचने का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने सज्जन कुमार को आपराधिक साजिश रचने और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का दोषी ठहराया है। न्यायालय ने कहा कि सज्जन कुमार को 31 दिसम्बर तक आत्मसमर्पण करना होगा।न्यायालय ने सज्जन कुमार को दिल्ली छोड़कर नहीं जाने का भी निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय, पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोखर, नौसेना के सेवानिवृत्त कैप्टन भागमल, गिरधारी लाल, पूर्व विधायक महेन्द्र यादव और किशन खोखर को भी इस मामले में दोषी करार दे चुका है।
उच्च न्यायालय आज 1984 के दंगा मामलों में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई, दंगा पीडि़तों और दोषियों की अपीलों पर सुनवाई कर रहा था।निचली अदालत ने सज्जन कुमार को बरी कर दिया था।
31 अक्तूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद ये दंगे हुए थे।
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