नई दिल्ली 14 जनवरी।उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख दंगे मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को हुई सजा के खिलाफ उनकी अपील की सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने श्री सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। सज्जन कुमार ने 31 दिसम्बर को निचली अदालत में समपर्ण किया था।
सज्जन कुमार को 1984 में दंगों के दौरान दिल्ली छावनी के राजनगर इलाके में पांच लोगों की हत्या करने और एक गुरूद्वारे को जलाने के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।