नई दिल्ली 15 अप्रैल।उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म को पूरा देखकर देशभर में शुक्रवार को इसके सार्वजनिक प्रदर्शन के बारे में फैसला ले।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयेाग को यह निर्देश भी दिया कि वह इस बारे में अपना फैसला बंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपे,जो इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को करेगा।
इस फिल्म को प्रदर्शित किए जाने पर निर्वाचन आयोग ने प्रतिबन्ध लगा रखा है जिसके खिलाफ निर्माता ने उच्चतम न्यायालय की शरण ली है।
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