
रायपुर, 4 फरवरी।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-30 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।
नई नीति का उद्देश्य राज्य में मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करना, निवेश को आकर्षित करना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। इसके तहत राज्य शासन से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को ही वित्तीय सहायता और विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाएंगे।
नीति के अंतर्गत शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को 10 लाख रुपये तक का सीड फंड, 100 करोड़ रुपये का स्टार्टअप कैपिटल फंड तथा 50 करोड़ रुपये का क्रेडिट रिस्क फंड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके माध्यम से स्टार्टअप्स को संपार्श्विक-मुक्त ऋण, निवेश और ब्याज अनुदान का लाभ मिलेगा।
स्टार्टअप्स को बाजार विस्तार के लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी, डिजिटल विज्ञापन खर्च की प्रतिपूर्ति, सरकारी खरीद में छूट, स्टाम्प शुल्क में रियायत और किराया अनुदान जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी।
रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नीति में महिला, पुरुष, दिव्यांगजन, सेवानिवृत्त अग्निवीर और नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को रोजगार देने वाले स्टार्टअप्स को विशेष वेतन अनुदान का प्रावधान किया गया है।
राज्य सरकार का मानना है कि यह नीति छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप राज्य के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी।
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