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चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में दो दोषी करार

सुलतानपुर 18 मार्च।चर्चित चिकित्सक घनश्याम तिवारी हत्याकांड में बुधवार को एडीजे प्रथम संध्या चौधरी की अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी अजय नारायण सिंह और दीपक सिंह को हत्या समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया है। सजा के निर्धारण के लिए कोर्ट ने 24 मार्च की तारीख तय की है। साथ ही दोनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे ने फैसले पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूर्ण विश्वास था और अंततः पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। इस मामले के फैसले का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था।

घटना 23 सितंबर 2023 की है, जब कोतवाली नगर क्षेत्र के शास्त्री नगर मोहल्ले की निवासी निशा तिवारी ने अपने पति घनश्याम तिवारी की हत्या के मामले में स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद नारायनपुर गांव निवासी जगदीश नारायण सिंह, विजय नारायण सिंह, अजय नारायण सिंह तथा धनपतगंज थाना क्षेत्र के मायंग निवासी दीपक सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था।

मुकदमे के दौरान दो आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि अजय नारायण सिंह और दीपक सिंह के खिलाफ सुनवाई जारी थी। अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार दूबे के साथ निजी अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने भी पैरवी की। इस चर्चित मामले में अदालत के फैसले का लोगों को बेसब्री से इंतजार था।

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