नई दिल्ली 29 सितम्बर।इंटरनेट पर घृणा फैलाने वाले भाषणों से निपटने में नए कानून बनाने या पुराने कानूनों में संशोधन की सिफारिश के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों में साइबर अपराध समन्वयक नियुक्त करने की सिफारिश की है।
लोकसभा के पूर्व महासचिव टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली समिति ने गृह मंत्रालय को सांपी गई अपनी रिपोर्ट में सभी राज्यों में साइबर अपराध समन्वयक नियुक्त करने और हर जिले में साइबर अपराध प्रकोष्ठ गठित करने की सिफारिश की है।
समिति ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के कुछ अनुच्छेद हटाने और भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं में संशोधन करने की भी सिफारिश की है।गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।
यह समिति उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ए रद्द किए जाने के बाद गठित की गई थी।