नई दिल्ली 04 सितम्बर।उच्चतम न्यायाल ने आज मेडिकल और इंजिनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के बारे में विपक्षी पार्टियों के शासन वाले छह राज्यों के मंत्रियों की संयुक्त याचिका समेत उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिसमें न्यायालय के 17 अगस्त के उस फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया गया था।
न्यायालय के इस फैसले से संयुक्त प्रवेश परीक्षा और राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा के आयोजन का रास्ता साफ हुआ था। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इन याचिकाओं पर विचार करने के बाद उन आवेदनों को भी खारिज कर दिया, जिसमें खुली अदालत में याचिकाओं की समीक्षा के लिए तारीख तय करने का अनुरोध किया गया था।
न्यायालय के फैसले के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी(एनटीए) संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन पहली से छह सितम्बर तक कर रही है,जबकि राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा 13 सितम्बर को होगी।
इन परीक्षाओं को लेकर समीक्षा याचिका पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाबा और महाराष्ट्र के मंत्रियों ने संयुक्त रूप से दाखिल की थी। उच्चतम न्यायालय 11 राज्यों के 11 परीक्षार्थियों की इसी तरह की एक याचिका को 17 अगस्त को खारिज कर चुका है।