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ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी प्रकरण में सुनवाई पूरी, मस्जिद पक्ष के वकील शमीम अहमद ने की बहस 

ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग करते हुए राखी सिंह समेत पांच महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर लगातार तीसरे दिन बुधवार को सुबह सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई सुबह 11.30 बजे शुरू हुई तो अदालत में कुल 30 लोग मौजूद रहे। ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी के मामले में जिला जज की अदालत में सुनवाई का प्रमुख विषय केस की पोषणीयता है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 12 सिंतंबर को होगी।
इस दौरान मस्जिद पक्ष की ओर से अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के वकील ने पूर्व के आगे अपनी बात जारी रखी। उनकी दलील पूरी होने के बाद मंदिर पक्ष को अपनी बातें कहने का मौका मिलेगा। मस्जिद पक्ष की ओर से वकील शमीम अहमद ज्ञानवापी मस्जिद को वक्फ संपत्ति बता रहे हैं। इसी बिंदु पर आगे भी बुधवार को उन्‍होंने अपनी बात रखी। वहीं, ज्ञानवापी मस्जिद के वक्फ की संपत्ति होने के दावे को लेकर मंदिर पक्ष की ओर से जवाब देने की तैयारी की जा रही है। ज्ञानवापी मामले में अदालत ने सुबह साढ़े ग्‍यारह बजे का समय तक किया था। इस लिहाज से तय समय पर अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो दोनों ही पक्षों की ओर से सुबह से ही वादी पक्ष के साथ बैठकर अदालत की कार्रवाई पर मंथन किया गया। सुबह अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो मुस्लिम पक्ष की ओर से प्रमुख वकील शमीम अहमद ने पूर्व की कार्रवाही को आगे बढ़ाया और अदालत को बताया कि यह संपत्ति चूंकि वक्‍फ की है लिहाजा अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही पूर्व में भी वह अदालत को ज्ञानवापी की संपत्ति को औरंगजेब का बता चुके हैं। औरंगजेब की संपत्ति घोषित करने के बाद से ही इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष अपनी दलीलों की तैयारी में जुट गया था।