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उच्चतम न्यायालय ने अरावली की पहाडि़यों में खनन रोकने के दिए निर्देश

नई दिल्ली 23 अक्टूबर।उच्चतम न्‍यायालय ने राजस्‍थान सरकार को अरावली की पहाडि़यों के 115 हेक्‍टेयर क्षेत्र में अवैध खनन 48 घंटे के भीतर रोकने का निर्देश दिया है।

न्‍यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्‍यायमूर्ति दीपक गुप्‍ता की पीठ ने कहा कि उसे यह आदेश इसलिए जारी करना पड़ा क्‍योंकि राजस्‍थान सरकार इस मुद्दे को बहुत हल्‍के में ले रही है। शीर्ष न्‍यायालय ने केन्‍द्र सरकार की अधिकार प्राप्‍त समिति की रिपोर्ट का भी उल्‍लेख किया है कि राज्‍य के अरावली इलाके की 31 पहाडि़यां खनन के कारण खत्‍म  हो चुकी हैं।

न्‍यायालय ने कहा कि इन पहाडि़यों का न रहना दिल्‍ली में प्रदूषण बढ़ने का कारण भी हो सकता है। न्‍यायालय की पीठ ने राजस्‍थान के मुख्‍य सचिव को हिदायत दी कि इस आदेश के पालन का शपथ पत्र दाखिल करें।