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उच्च न्यायालय ने राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से किया इँकार

नई दिल्ली 11 जनवरी।दिल्‍ली उच्‍च न्‍यायालय ने आज सी.बी.आई. के विशेष निदेशक राकेश अस्‍थाना के खिलाफ घूसखोरी के आरोपों के सिलसिले में लिखाई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट रद्द करने से इंकार कर दिया है।

न्‍यायमूर्ति नज़मी वज़ीरी ने सीबीआई के उपाधीक्षक देवेन्‍द्र कुमार और कथित बिचौलिए मनोज प्रसाद की लिखाई गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने से भी इनकार कर दिया। उच्‍च न्‍यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह अस्‍थाना और कुछ अन्‍य अभियुक्‍तों के खिलाफ मामले की छानबीन दस सप्‍ताह के भीतर पूरी करे।

उच्‍च न्‍यायालय ने अस्‍थाना, कुमार और प्रसाद द्वारा दायर याचिकाओं को भी खारिज कर दिया जिनमें अपने खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी।अस्‍थाना पर आपराधिक षडयंत्र, भ्रष्‍टाचार और कदाचार के आरोप में भ्रष्‍टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।