रायपुर 16 जनवरी।छत्तीसगढ़ विधानसभा के हाल में सम्पन्न चुनावों में शामिल 123 अभ्यर्थियों को व्यय लेखा निर्धारित समय में जमा नहीं करने के कारण नोटिस जारी किया गया है। संबंधित जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों ने ऐसे सभी अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर अपने निर्वाचन का व्यय लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने व्यय लेखा विलंब से जमा करने के कारण सहित प्रस्तुत करना होगा। सभी अभ्यर्थियों के व्यय लेखे का सार विवरण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।
उन्होने बताया कि प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन का व्यय लेखा जमा नहीं करने के कारण सबसे अधिक 32 अभ्यर्थियों को रायपुर जिले से नोटिस जारी की गई है।इसके बाद बिलासपुर से 17, बलरामपुर से 11 और कांकेर से 10 अभ्यर्थियों को व्यय लेखा जमा करने का नोटिस संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी ने भेजा है।
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