नई दिल्ली 12 फरवरी।उच्चतम न्यायालय ने आज सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव और कानूनी सलाहकार भासुरम पर न्यायालय की अवमानना करने के लिए एक-एक लाख रूपये का जुर्माना और उन्हें दिन भर के लिए अदालत में बैठे रहने की सजा सुनाई।
न्यायालय ने उन्हें एजेंसी के संयुक्त निदेशक ए के शर्मा का तबादला करने का दोषी पाया। बिहार में मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले की जांच कर रहे श्री शर्मा का इस वर्ष 17 जनवरी को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तबादला कर दिया गया।
इससे पहले न्यायालय ने राव और भासुरम द्वारा दिए गए बिना शर्त माफीनामे को नामंजूर कर दिया।राव ने अदालत की संभावित कड़ी कार्रवाई से बचने के लिए कल ही बिना शर्त माफीनामा पेश किया था।