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सुको का तूतीकोरिन में स्टरलाइट संयंत्र को खोलने की अनुमति से इंकार

नई दिल्ली 18 फरवरी।उच्‍चतम न्‍यायालय ने राष्‍ट्रीय हरित अधिकरण के पिछले वर्ष दिसम्‍बर के आदेश को खारिज करते हुए तूतीकोरिन में वेदांता के स्‍टरलाइट संयंत्र को फिर से खोलने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है।

न्‍यायालय ने केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो(सीबीआई)से कहा कि तमिलनाडु में पिछले वर्ष स्‍टरलाइट तांबा संयंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में पुलिस की गोलीबारी के मामले पर वह स्‍वतंत्र और निष्‍पक्ष जांच करे। इस गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई थी। न्‍यायमूर्ति आर एफ नरिमन की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस संयंत्र को फिर से खोले जाने का आदेश देना एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

न्‍यायालय ने कहा कि वह एनजीटी के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु की अपील को केवल रखरखाव को ध्‍यान में रखते हुए ही अनुमति दे रहा है। पीठ ने यह भी कहा कि वेदांता को इस बात की स्‍वतंत्रता है कि वह इस संयंत्र को शीघ्रता से फिर खोले जाने की अपनी याचिका के साथ मद्रास उच्‍च न्‍यायालय से संपर्क करे।

उच्‍चतम न्‍यायालय वेदांता समूह की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें एनजीटी के आदेश को लागू करने के लिए तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। एनजीटी ने संयंत्र को बंद करने के सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था।