नई दिल्ली 11 जुलाई।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 13 केन्द्रीय श्रम कानूनों का विलय कर एक आचार संहिता बना दी है जो 10 या इससे अधिक कामगारों वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगी।
इस कदम से 40 करोड़ मजदूरों के एक बड़े हिस्से को लाभ मिलने की संभावना है।कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों से जुड़ी प्रस्तावित आचार संहिता के दायरे में कामगारों की संख्या काफी बढ़ जाएगी।
श्रममंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि यह संहिता बंदरगाह और खनन क्षेत्र से जुड़े व्यापारिक संगठनों पर भी लागू होगी भले ही वहां एक ही मजदूर काम कर रहा हो।यह नीतिगत बदलाव व्यापार को सुगम बनाने और कर्मचारियों को अधिक संरक्षण देने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि श्रम कानून में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं जिन्हें सरकार विधेयक के माध्यम से लाएगी। नए नियमों में नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य होगा। इससे पहले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पारिश्रमिक पर श्रम संहिता को मंजूरी दी थी जिसमें न्यूनतम दिहाड़ी और समय पर भुगतान करने के प्रावधान किए गए हैं।
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