नई दिल्ली 08 अगस्त।उच्चतम न्यायायलय ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने संबंधी राष्ट्रपति आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरन्त सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
न्यायालय ने अनुच्छेद-370 के प्रावधान हटाये जाने के बाद जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की ओर से दायर याचिका पर भी तुरन्त सुनवाई से इंकार कर दिया।
यह मुद्दा न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष तुरन्त सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए रखा गया था। लेकिन न्यायालय ने कहा कि इन याचिकाओं पर सुनवाई उपयुक्त समय पर होगी।