नई दिल्ली 02 सितम्बर।उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम से कहा कि वे अंतरिम संरक्षण के लिए उपयुक्त न्यायालय में जाएं।
उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि उन्हें तिहाड़ जेल नहीं भेजा जाएगा और यदि संबंधित अदालत उन्हें जमानत नहीं देती है तो वे बृहस्पतिवार तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे।