नई दिल्ली 13 सितम्बर।उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी को आधार से जोड़ने के मुद्दे पर जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाना चाहिए।
न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनुरूद्ध बोस की पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय अभी यह नहीं जानता की इस मुद्दे पर उसे उच्च न्यायालय का फैसला लेना चाहिए या नहीं।पीठ ने कहा कि वह इस मामले के गुण-दोष में नहीं जायेगी और सिर्फ फेसबुक की याचिका पर फैसला देगी।
फेसबुक ने याचिका में मद्रास, बाम्बे और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयों में विचाराधीन ऐसे मामलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में करने की मांग की है।