Sunday , May 19 2024
Home / MainSlide / निर्धारित मानक से तेज आवाज में बजाने पर होगी जब्ती की कार्रवाई

निर्धारित मानक से तेज आवाज में बजाने पर होगी जब्ती की कार्रवाई

रायपुर07अक्टूबर।रायपुर के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस भारतीदासन ने कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा चार और धारा 5 के सख्ती से पालन करने के तथा निर्धारित मानक से तेज आवाज में बजाने पर जब्ती की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कलेक्टर ने इस संबंध में उच्चतम न्यायालय और छत्तीसगढ़ आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा पर्यावरण एवं जनहित में दिए गए निर्देशों का उल्लेख करते हुए नागरिकों से भी अपील और अनुरोध किया है कि वे अपने पर्यावरण की रक्षा और ध्वनि प्रदूषण से नागरिकों को बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के पालन करने में सहयोग करें।

कलेक्टर ने इस संबंध में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए पांच निरीक्षण दल का गठन किया है।इसके तहत रायपुर जिला के सीमा के अंतर्गत पूर्व अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है।इसके तहत मल्टी टोंड हॉर्न और प्रेशर हॉर्न तथा डीजे के प्रयोग करने पर उनके जब्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।