नई दिल्ली 10 दिसम्बर।राज्यसभा में शस्त्र संशोधन विधेयक पारित किए जाने के बाद आज संसद ने भी उसका अनुमोदन कर दिया है। इस विधेयक में शस्त्र अधिनियम 1959 में संशोधन का प्रस्ताव है।
इस संशोधन विधेयक में एक व्यक्ति को कई हथियार प्राप्त करने के लाइसेंस में कटौती करना और संबंधित कानून के उल्लंघन पर दंड की सीमा बढाने का प्रावधान है। विधेयक का उद्देश्य हथियार प्राप्त करने के लाइसेंस की वैधता तीन वर्ष से बढाकर पांच वर्ष किए जाने की भी व्यवस्था है।
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि हथियारों के अवैध निर्माण और उनकी तस्करी चिंता का कारण है और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावशाली नियम कानून बनाने जरूरी हैं।उन्होंने कहा कि सरकार ने गोलियों के इस्तेमाल पर नज़र रखने के लिए प्रत्येक गोली पर सीरियल नम्बर लिखे होने चाहिए।
उन्होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में अवैध हथियारों और गोली बारूद बरामद किए जाने की संख्या बड़ी है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य हथियारों की अवैध तस्करी को रोकना है।