रायपुर 23 सितम्बर।छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के असंगठित कर्मकारों को ई-रिक्शा सहायता योजना के तहत 50हजार रूपये अनुदान देने का निर्णय लिया गया है।
श्रम विभाग के अधिकारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा अनुदान राशि दी जाएगी। ई-रिक्शा सहायता योजना में असंगठित कर्मकारों को 90 दिन का पंजीयन की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है।योजना के तहत हितग्राही को दस हजार रूपये स्वयं को खर्च करना होगा और शेष राशि बैंक से ऋण लेना होगा।
बैंक द्वारा हितग्राही को ऋण स्वीकृत करने एवं हितग्राही का अंशदान जमा होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मंडल द्वारा हितग्राही के खाते में अनुदान राशि जमा करा दी जाएगी।
हितग्राही को सहायता के लिए छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीयन होना जरूरी है।
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