नई दिल्ली 14 जनवरी।दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज व्हाट्स एप और गूगल से जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा से संबंधित सूचनाएं दिल्ली पुलिस को उपलब्ध कराने को कहा है।
न्यायालय ने पुलिस से यह भी कहा कि वह उन दो व्हाट्स एप ग्रुप के सदस्यों द्वारा शुरू में इस्तेमाल किये गये मोबाइल फोन भी जब्त कर ले, जिनके जरिये पांच जनवरी की हिंसा की घटनाएं कराई गई थीं।
न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन को भी निर्देश दिया कि वह विश्वविद्यालय में हुई हिंसा की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराए।न्यायालय ने ये आदेश जेएनयू के प्रो. अमित परमेश्वरन, अतुल सूद और शुक्ल विनायक सावंत की उस याचिका की सुनवाई करते हुए दी, जिनमें दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली सरकार को इस बारे में निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
गत 05 जनवरी को लाठियों, लोहे की छड़ों और पत्थर लिये नकाबपोश लोगों की भीड़ जेएनयू परिसर में दाखिल हुई थी और इन लोगों ने तीन हॉस्टलों में विद्यार्थियों और सम्पत्ति को निशाना बनाया।भीड़ ने हॉस्टल में रहने वालों की पिटाई की और खिड़कियां, दरवाजे, फर्नीचर और निजी सामान को नुकसान पहुंचाया। इस घटना के सिलसिले में वसंतकुंज पुलिस थाने में तीन प्राथमिकी दर्ज कराई गई थीं।
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