नई दिल्ली 31 जनवरी।केन्द्र ने बैंकों से पेंशनधारकों के वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र उनके घर से ही एकत्र करने का निर्देश दिया है।
पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए यह ऐतिहासिक फैसला किया। इस सेवा के लिए साठ रुपए शुल्क लिया जाएगा। पेंशनधारकों को पेंशन जारी रखने के लिए हर वर्ष जीवित रहने का प्रमाण बैंक को देना होता है।
संबंधित बैंकों को पेंशनधारकों को वार्षिक जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराने की याद दिलाते हुए प्रत्येक वर्ष 24 अक्तूबर, 01 नवम्बर, 15 नवम्बर और 25 नवम्बर को एसएमएस या ईमेल भेजने का निर्देश दिया गया है।