रायपुर 01 मई।छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी को ध्यान में रखते हुए संपत्ति कर भुगतान एवं विवरणी जमा करने के लिए 15 मई तक विशेष छूट प्रदान की है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इस आशय का आदेश प्रदेश के सभी कलेक्टरों, नगर निगम के आयुक्तों और सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को भेजा गया है।
राज्य में कर दाताओं को संपत्ति कर एवं विवरणी जमा करने के लिए पहले अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित की गई थी, जिसे लाक डाउऩ के कारण बढ़ाकर 30 अप्रैल तक किया गया था। अब संपत्ति कर तथा विवरणी जमा करने के लिए अंतिम तिथि में 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान करते हुए इसे 15 मई निर्धारित किया गया है।