रायपुर 01 जून।छत्तीसगढ़ सरकार ने स्ट्रीट फूड वेंडर (पथ विक्रेताओं, खान-पान केन्द्र) केवल पार्सल की सुविधा के साथ दुकान लगाने की अनुमति दी है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा आज यहां जारी आदेश के तहत कोरोना संक्रमण के फैलाव की रोकथाम के उद्देश्य से स्ट्रीट फूड वेंडर (पथ विक्रेताओं, खान-पान केन्द्र) केवल पार्सल की सुविधा के साथ दुकान लगाने की अनुमति होगी।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों, नगर निगमों के आयुक्त तथा नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
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