नई दिल्ली 17 अगस्त।उच्चतम न्यायालय ने कोविड 19 संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा(नीट) और संयुक्त प्रवेश परीक्षा(जेईई)को स्थगित करने संबंधी याचिका आज खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने संबंधी विभिन्न राज्यों के 11 उम्मीदवारों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कहा कि सभी सावधानियों का पालन करते हुए जीवन को आगे बढाया जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक सितम्बर से छह सितम्बर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा 13 सितम्बर को आयोजित कराई जायेगी।