नई दिल्ली 21 अगस्त।निर्वाचन आयोग ने कोविड-19महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में आगामी आम चुनाव और उपचुनावों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये है।
आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव संचालन में लगे कर्मचारियों द्वारा अनुपालन किये जाने के लिए कड़े मानदंड तय किये गये हैं।प्रचार अभियान के दौरान भी कोविड 19 के उपायों से संबंधित अनुदेशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।
घर घर चुनाव प्रचार के दौरान पांच से अधिक लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। रोड शो के दौरान पांच वाहनों के काफिलों के बीच अन्तर रखना जरूरी होगा। सार्वजनिक सभाओं और रैलियों के दौरान कोविड 19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा।
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