मुबंई 23 नवम्बर।महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में विमान, रेलमार्ग अथवा सड़क मार्ग से प्रवेश करने वाले लोगों के लिए 25 नवम्बर से नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोआ से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों को कोविड नेगेटिव प्रमाणपत्र देना होगा।
महाराष्ट्र में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया यानि स्टेन्डर्ड ऑपरेटेड प्रोसिजर के अनुसार हवाई रेल या सड़क माध्यम द्वारा दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, गुजरात और गोआ से महाराष्ट्र में आने वाले सभी घरेलू यात्रियों को अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आरटी-पीसीआर नकारात्कमक परीक्षण रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य किया गया है।
एसओपी में यह भी कहा गया है कि यात्रा की शर्तों को पूरा करने वाले, लेकिन आरटी-पीसीआर रिपोर्ट न होने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से संबंधित हवाई अड्डों या रेलवे स्थानों पर अपनी लागत पर आरटी-पीसीआर परीक्षण से गुजरना होगा।परीक्षण करने के बाद ही यात्रियों को घर जाने की अनुमति दी जाएगी।