नई दिल्ली 15 फरवरी।राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज मध्य रात्रि से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे दोगुने टोल का भुगतान करना पडेगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव गिरिधर अरामाने ने बताया कि फास्टैग यात्रियों के साथ-साथ टोल प्रबंधन अधिकारियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा।उन्होने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने हर टोल गेट के प्रवेश आज मध्य रात्रि से आधुनिकतम फास्टैग व्यवस्था का इस्तेमाल करेंगे। इस व्यवस्था से न सिर्फ टोल प्लाजा पर वाहनों के प्रतीक्षा समय में महत्वपूर्ण कमी आएगी, बल्कि एक अवरोधमुक्त शुल्क भुगतान व्यवस्था को भी स्थापित किया जा सकेगा।
उन्होने कहा कि प्रौद्यागिकी के इस इस्तेमाल से टोल प्रबंधन संस्थाओं की राजस्व में भी काफी बचत की उम्मीद लगाई जा रही है। फास्टैग व्यवस्था किसी भी प्रकार के मानवीय त्रुटियों को कम करने के साथ ही यात्री और मालवाहक वाहनों दोनों के लिए निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा।