रायपुर 26 अगस्त।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशो के अनुसार आगामी 11 सितम्बर को देश में लोक अदालत का आयोजन एक साथ किया जाएगा।
इसमें न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, श्रम संबंधी मामले, चेक बाउन्स के मामले, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा एवं व्यवहार प्रकृति के मामलों के अलावा पानी एवं विद्युत बकाया तथा बैंक रिकवरी के प्रीलिटिगेशन वाद राजीनामा जैसे प्रकरण के अतिरिक्त बैंक, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग, नगर निकायों में वसूली संबंधी लंबितप्री-लिटिगेशन प्रकरण रखे जायेंगे।
यदि किसी पक्षकार का मामला राजीनामा योग्य है तथा वह आयोजित होने वाली इस लोक अदालत का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह जल्द से जल्द स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मामले को राजीनामा हेतु आयोजित होने वाली 11 सितम्बर की लोक अदालत में रखने हेतु संबंधित न्यायालय से अनुरोध कर सकता है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर से प्राप्त की जा सकती है।
उल्लेखनीय है कि लंबित प्रकरणों में कमी लाने तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। लोक अदालत शीघ्र, सुलभ एवं सस्ता न्याय प्राप्त करने का अच्छा माध्यम है।
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