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उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार के फैसले पर रोक लगाई

नई दिल्ली 03 सितम्बर।उच्‍चतम न्‍यायालय ने 11वीं कक्षा की परीक्षा कराने के केरल सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है।

राज्‍य में रोजाना संक्रमित लोगों की बड़ी संख्‍या को देखते हुए न्‍यायालय ने यह आदेश दिया। राज्‍य के सामान्‍य शिक्षा विभाग ने 5 सितंबर से कक्षा 11 की परीक्षा कराने का फैसला किया था। अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए अदालत का फैसला बडी राहत लेकर आया है जोकि महामारी के बीच परीक्षा के आयोजन से चिंतित थे।

न्‍यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की पीठ ने महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों की सुरक्षा पर विचार नहीं करने के लिए सरकार की आलोचना की। न्‍यायालय ने इस तथ्‍य पर बल दिया कि महामारी के बीच 27 सितम्‍बर तक होने वाली ऑफलाइन परीक्षा में करीब तीन लाख विद्यार्थी शामिल होंगे।