रायपुर, 15 जून।छत्तीसगढ़ में अब राज्य के भीतर यात्री बसों के परिचालन के लिए परमिट (अनुज्ञा पत्र) जारी होने पर उसे सात दिवस के भीतर संबंधित प्राधिकार से प्राप्त करना होगा।
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अनुसार निर्धारित अवधि में परमिट प्राप्त न करने की स्थिति में प्राधिकार द्वारा जारी परमिट को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही आवेदन को नस्तीबद्ध करने की कार्यवाही की जाएगी।
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अनुसार परमिट पर आच्छादित वाहन का वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र, बीमा प्रमाण-पत्र, फिटनेस प्रमाण-पत्र अपने स्वामित्व के समस्त वाहनों का कर (टैक्स) चुकता प्रमाण-पत्र के साथ वाहन संबंधी अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए सात दिवस के भीतर नवीनीकरण एवं स्थायी अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें। सात दिवस के भीतर परमिट प्राप्त न करने पर आवेदन नस्तीबद्ध करने की कार्यवाही कर दी जाएगी।
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