
रायपुर 07 जुलाई।छत्तीसगढ़ सरकार ने अरहर, उड़द एवं मूंग की फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद करने का निर्णय लिया हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की आज यहां हुई बैठक में यह निर्णय गया गया।राज्य सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदाबार बढ़ाने के लिए समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में अरहर, उड़द एवं मूंग फसलों की खरीद की जायेंगी।इसके लिए दिशा-निर्देशों को मंजूरी दे दी गई।
इसके साथ ही बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार करते हुए इसमें नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया हैं।प्रदेश में घरेलु उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक विद्युत की खपत पर देय बिजली बिल की राशि को आधा किए जाने की योजना को विस्तार करते हुए नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदाय किए गए विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने राज्य में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत इस्पात (स्पंज आयरन एण्ड स्टील) उद्योगों में निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का भी निर्णय लिया गया।मंत्रिपरिषद ने इसके साथ ही आवास एवं पर्यावरण विभाग अथवा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रहवासी कालोनियों के प्रमोटर द्वारा आबंटियों के संघ/सोसायटी को कालोनी के सामान्य क्षेत्र अंतरित करने पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में छूट देते हुए स्टाप ड्यूटी 10 हजार एवं पंजीयन शुल्क पांच हजार रूपए अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। उक्त छूट संचालक नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाणित कालोनी के सामान्य क्षेत्र के पंजीयन पर दी जाएगी।
बैठक में नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थाई पट्टो को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में दी जा रही हुए छूट की अवधि को एक वर्ष बढ़ाकर 31 मार्च 23 तक करने का निर्णय लिया गया। साथ ही नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि का आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखों पर देय स्टाम्प शुल्क पांच प्रतिशत तथा उपकर में छूट प्रदान की जाकर अधिकतम दो हजार रूपए निर्धारित किया गया।
इसी तरह आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में हस्तान्तरित किए जाने वाले विलेखों पर देय पंजीयन शुल्क 4 प्रतिशत में छूट प्रदान की जाकर अधिकतम 2 हजार रूपए निर्धारित किया गया।आबंटन, व्यवस्थापन तथा भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन पर देय स्टाम्प शुल्क पर एक प्रतिशत अतिरिक्त (नगरीय निकाय) शुल्क को पूर्णतः माफ करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) (पेसा) नियम-2022 के प्रारूप का भी अनुमोदन कर दिया तथा राजकीय हेलीकाप्टर दुर्घटना में मृत वरिष्ठ पायलट (हेली) स्व.कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा की पत्नी डा.श्रीमती अलका पंडा को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर विशेष अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का निर्णय लिया गया।
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