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केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश में मिलेगी छूट

लखनऊ 03 मई।उत्‍तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण का सख्‍ती से पालन करने तथा केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने का निर्देश दिया है।

प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव, गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने पत्रकारों को बताया कि लॉकडाउन का अनुपालन करने और गतिविधियों का संचालन करने के लिए केंद्र की गाइड लाइन के अनुसार जनपदों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि रेड जोन में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक परिवहन साइकिल या ऑटो रिक्शा या कैब चलाने की अनुमति नहीं रहेगी। ग्रीन ज़ोन में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बसों का संचालन अनुमान्य होगा लेकिन जिले की सीमा के भीतर राज्य में सभी कार्यालय 33 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोई भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्तर पर आयोजित नहीं किया जाएगा। गुटखा और तंबाकू पर पहले ही प्रतिबंधित हैं। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कड़ाई पर प्रतिबंध रहेगा। रेड जोन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हॉट स्पॉट के बाहर क्लिनिक खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। रेड जोन में उन सभी निर्माण कार्य की अनुमति रहेगी जहां श्रमिक कार्य स्थलों पर निवास करते हैं। राज्य में 65 वर्ष से ऊपर वृद्धजनों 10 वर्ष से नीचे के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा किसी अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों से घरों पर ही रहने को कहा गया है।

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