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अनिल देशमुख की डिफॉल्ट बेल की याचिका अदालत ने की खारिज

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को स्वत:जमानत (डिफॉल्ट बेल) देने से सोमवार को इनकार कर दिया। अदालत ने मामले के दो अन्य आरोपियों संजीव पलांदे (देशमुख के पूर्व सचिव) और कुंदन शिंदे (देशमुख के पूर्व निजी सहायक) की याचिकाएं भी खारिज कर दीं। सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस. एच. ग्वालानी ने कहा कि स्वत: जमानत की याचिका को खारिज किया जाता है।