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छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने लिए कई अहम फैसले

रायपुर 17 अक्टूबर।छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता के समकक्ष राज्य योजना के राशनकार्डो (सामान्य राशनकार्ड को छोड़कर) में तीन माह अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में अतिरिक्त खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया हैं।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया।बैठक में माह अक्टूबर का नियमित मासिक खाद्यान्न निर्धारित उपभोक्ता दर पर और नवम्बर और दिसम्बर में राज्य योजना के राशनकार्डो (सामान्य राशनकार्ड को छोड़कर) में मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया।

बैठक में  खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया। जिसके तहत राज्य में एक नवंबर 22 से 31 जनवरी 23 तक समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी। इसी प्रकार मक्का की खरीदी एक नवंबर 22 से 28 फरवरी 23 तक की जाएगी।बैठक में खरीफ वर्ष-2021 की भांति खरीफ वर्ष-2022 में भी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत आदान सहायता की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

इसके साथ ही खरीफ-2021 से गन्ना फसल को पंजीयन और गिरदावरी के आधार पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में सम्मिलित कर आदान सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।बैठक में  धान उपार्जित क्षेत्र में धान के बदले अन्य फसल लेने पर प्रति एकड़ 10 हजार रूपए आदान सहायता राशि उसी खरीफ सीजन के लिए लागू करने की अनुमति दी गई।    धान उपार्जित क्षेत्र में वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ 10 हजार रूपए तीन वर्ष तक आदान सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है।

बैठक में  गन्ना पेराई वर्ष 2020-21 की शेष गन्ना प्रोत्साहन राशि 11.99 करोड़ रूपए का भुगतान करने का निर्णय लिया गया।इसके साथ ही गन्ना पेराई वर्ष 2021-22 में किसानों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रदाय आदान सहायता राशि से समायोजन कर शेष राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद ने राज्य में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम (एनटीपीएस) को लागू किए जाने हेतु अभिवहन (वनोपज) नियम 2001 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया।जिसके तहत ऑनलाईन नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के माध्यम से जारी इलेक्ट्रानिक अभिवहन पास या अनापत्ति प्रमाण पत्र भी सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में विधिमान्य किया जाएगा।

बैठक में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के सकल प्रवेश अनुपात बढ़ाने और राज्य के पिछड़े और अति पिछड़े क्षेत्र के युवाओं को गुणवत्ता मूलक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी के तहत राज्य में उच्च शिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

इसके साथ ही मंत्रिपरिषद द्वारा आबकारी विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली आबकारी उप निरीक्षक के पद पर सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में दो से अधिक बार परीक्षा में शामिल नही होने के प्रावधान को केवल एक बार के लिए छूट प्रदान करने, राज्य कर विशेष आयुक्त के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हकारी सेवा अवधि 5 वर्ष में केवल एक बार के लिए दो वर्ष की छूट प्रदान करने तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग की भांति संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं के तहत प्रशासकीय अधिकारी के पदोन्नति के पद का वेतनमान सीधी भर्ती के पद के समान मेट्रिक्स लेवल-12 पात्रता तिथि से स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया।