MainSlideदेश-विदेश

उच्चतम न्यायालय ने आधार पर अतंरिम आदेश रखा सुरक्षित

नई दिल्ली 14 दिसम्बर।उच्‍चतम न्‍यायालय ने आधार को विभिन्‍न कल्‍याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने की अनिवार्यता के सरकार के फैसले पर रोक लगाने संबंधी कई याचिकाओं पर अपने अंतरिम आदेश को सुरक्षित रख लिया है।इस बीच सरकार ने आधार को जोडने की अंतिम तिथि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ दी है।

प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्र की अध्‍यक्षता वाली पांच सदस्‍यीय संविधान पीठ ने कहा कि आधार योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सनवाई अगले साल 17 जनवरी से शुरू होगी।

सरकार ने कल एक अधिसूचना जारी कर बैंक खातों और कुछ अन्‍य वित्‍तीय लेन-देन के लिए आधार को पैन के साथ जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ा कर अगले वर्ष 31 मार्च कर दी थी। हालांकि मोबाइल सिम कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 6 फरवरी 18 को बढ़ाने की कोई बात नहीं की गई है।

Related Articles

Back to top button