नई दिल्ली 28 सितम्बर।उच्चतम न्यायालय ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा पांच कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप करने और विशेष जांच दल गठित करने से इंकार कर दिया है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से अपने फैसले में कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा करने की याचिका खारिज कर दी है।
इतिहासकार रोमिला थापर ने जनहित याचिका में पांचों कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई की मांग की थी।