Friday , March 29 2024
Home / MainSlide / तीन तलाक सम्बन्धी विधेयक को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

तीन तलाक सम्बन्धी विधेयक को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

नई दिल्ली 15 दिसम्बर।केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक ही बार में तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध तोड़ने को अवैध करार देने वाले मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2017 को संसद में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज यहां पत्रकारों को यह जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक-2017 को मंजूरी दे दी।उन्होने बताया कि..आज हमने मुस्‍लिम प्रोटेक्‍शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल को अप्रूव कर दिया है।जो तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं के सुरक्षा के बारे में है..।

श्री प्रसाद ने बताया कि यह प्रक्रिया पर आधारित न होकर,चिकित्सा शिक्षा के परिणाम पर आधारित विनियमन की दिशा में भी एक पहल है।यह विधेयक ऐसी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएगा, जो चिकित्‍सा के क्षेत्र में पर्याप्त और उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर विशेषज्ञ पैदा करेगी। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने से स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों में बढ़ोतरी के अलावा इस आधारभूत क्षेत्र में नया निवेश भी प्राप्‍त होगा।