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उच्चतम न्यायालय ने 349 दवाओं के फिर जांच के दिए आदेश

नई दिल्ली 16 दिसम्बर।उच्चतम न्यायालय ने औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड(डीटीएबी) को निर्धारित खुराक के मिश्रण वाली 349 दवाओं को फिर जांच के लिए कहा है।इन दवाओं में जाने-माने ब्रांड कोरेक्स कफ सिरप, विक्स एक्शन 500 एक्स्ट्रा और मधुमेह के इलाज की कई एंटी डायबिटीस दवाएं शामिल हैं।

न्यायालय ने इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया जिसने इन दवाओं को प्रतिबंधित किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को रद्द किया था।

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि कोकते समिति की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने औषधि अधिनियम की धारा 26ए के तहत निर्धारित खुराक के मिश्रण वाली 349 दवाओं को प्रतिबंधित किया था।इसके विश्लेषण के लिए इसे औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड या उसके द्वारा गठित उपसमिति के पास भेजा जाना चाहिए।